दिल्ली,लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता मिल सकती है।
CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं. भारतीय संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था।